नरसिंहपुर। मारपीट के मामले का निराकरण करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कमलेश साहू आरोपी अशोक पिता नारायण ठाकुर निवासी बरउआ नाला थाना गोटेगांव को न्यायालय उठने तक के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी, एडीपीओ सोनाली तिवारी ने बताया कि प्राथी अरविंद ने 13 जनवरी 2018 की रात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि श्रीनगर बस स्टैंड के पास अशोक ठाकुर ने उधारी के पैसे न देने के कारण उसे गालियां दी, उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी जांघ में चोट आ गई थी। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। शुक्रवार को इसी मामले में अशोक को सजा सुनाई गई।