नरसिंहपुर. घरेलू गैस सिलेंडर को बिना किसी वैध दस्तावेज के रखने और इनका व्यवसायिक उपयोग करने के 3 मामलों में 9 घरेलू गैस सिलेंडर को शासन के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ने राजसात करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर वेद प्रकाश ने जप्तशुदा गैस सिलेंडर का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिये हैं। ये सिलेंडर करेली की 3 होटलों से जप्त किये गये थे। साजिद मंसूरी पिता शेख सरदार होटल सरदारी करेली बायपास से 2 घरेलू गैस सिलेंडर, समीन अहमद पिता आस अहमद होटल चांद मेवात करेली बायपास से 2 घरेलू गैस सिलेंडर और अल्ताफ खान प्रबंधक होटल कृष्णा करेली बायपास से 5 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किये गये थे।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरणों में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शिवकुमार पाण्डेय के प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू की गई। प्रतिवेदन के अनुसार एक अप्रैल 2021 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जांच दल ने उक्त प्रतिष्ठानों की जांच की थी। इन प्रकरणों में अनावेदकों ने स्वीकार किया कि मौके पर जप्तशुदा गैस सिलेंडर के वैध होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे प्रमाणित होना पाया गया कि अनावेदक बिना किसी वैध दस्तावेज के घरेलू गैस सिलेंडर को अपने अधिपत्य में रखे हुये थे और इनका व्यवसायिक उपयोग भी किया गया। अनावेदक के इस कृत्य को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डनीय पाया गया। फलस्वरूप कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किये हैं।