इस सिलसिले में राज्य शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मप्र शासन के गृह विभाग के 26 जून के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी द्वारा 15 जून को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर उक्त नवीन आदेश जारी किया गया है। धारा 144 के तहत पूर्व में जारी इस आदेश के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। नवीन आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लघंन करने वाले लोगों के विरूद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।