नरसिंहपुर: पांच साल बाद मिला इंसाफ, आरोपियों को 6-6 माह के कारावास की सजा

0

नरसिंहपुर। मारपीट करने वाले आरोपियों पर दोषसिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने 6-6 माह के कारावास की सजा व जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी व पैरवीकर्ता एडीपीओ सोनाली तिवारी ने बताया कि प्रकरण में आरोपित बबलू पिता मोहनलाल कुशवाहा, कैलाश पिता जीवनलाल काछी व रमेश पिता जीवनलाल काछी सभी संजय वार्ड नरसिंहपुर के रहने वाले हैं। इन्हें 6-6 माह के कारावास के अलावा इन पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीपीओ के अनुसार घटनाक्रम ये है कि फरियादी अर्जुन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थ्ाी कि 12 सितंबर 2015 को आरोपित कैलाश उसके मकान के बाजू से लैट्रिन का पाइप डालने नाली खुदवा रहा था। जब उसे इसके लिए रोका तो आरोपित गालियां देने लगा। रात करीब 10 बजे जब फरियादी परिवार के साथ सो रहा था तभी कैलाश अपने हाथ में तलवार व रमेश, बबलू व विक्की काछी हाथ में लाठी लिए घर में घुस आए। गालियां देकर मारपीट करने लगे। कैलाश ने अर्जुन के सिर पर तलवार मारी, जबकि बबलू व विक्की के हमले से उसके सिर, दोनों हाथ, बायीं पसली व घुटने में चोट आई। आरोपितों ने अर्जुन की मां शांतिबाई, पिता गम्मत सिंह व भाई आकाश को भी मारा-पीटा, धमकी दी। पुलिस ने प्रकरण में विवेचना के उपरांत मामले को न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जिसकी सुनवाई पूरी होने पर बुधवार को न्यायालय ने ये सजा सुनाई है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Open chat