गाडरवारा: अमानक मावा-कलाकंद बेचने पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड, करेली में जब्त डालडा, मगद
नरसिंहपुर/गाडरवारा। सालीचौका के गुड़ बाजार व गाडरवारा स्थित स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार के संचालकों पर अपर कलेक्टर न्यायालय व न्याय निर्णयन अधिकारी ने अमानक मावा व कलाकंद बेचने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस राशि को 7 दिन के अंदर जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
मामला ये है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारी अमित गुप्ता ने बीते वर्ष 10 नवंबर को सालीचौका गुड़ बाजार स्थित श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान वहां मिठाई व मावा का विक्रय पाया गया। मावा की गुणवत्ता पर संदेह होने पर अधिकारी ने उसका नमूना लिया। उन्होंने 220 रुपये प्रति किग्रा की दर से एक किलो मावा खरीदा। रुपये अदा करने के बाद विक्रेता से बाकायदा पावती ली 250-250 ग्राम के चार भाग कर उन्हें खाद्य राज्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच में लिए भेजा। जहां से आई जांच रिपोर्ट के अनुसार खोवे का नमूना अमानक पाया गया। मामले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (2) की अवहेलना का अपराध पाया गया। इसके बाद विभाग द्वारा प्रकरण को वाद के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद संबंधित विक्रेता को नोटिस भी जारी हुए। नोटिस के जवाब में विक्रेता ने ये भरोसा दिलाया कि भविष्य में वह अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय नहीं करेगा। न्यायालय ने इस पर प्रतिष्ठान के मालिक चैन सिंह राजपूति पिता पुखराज सिंह के खाद्य प्रतिष्ठान श्री बीकानेर भंडार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर राशि को 7 दिन के भीतर जमा करने के आदेश दिए।
प्रयोगशाला में अमानक मिला कलाकंद: सालीचौका की तरह की गाडरवारा बाइपास रोड स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार पर भी अपर कलेक्टर न्यायालय ने अमानक कलाकंद-मावा बेचने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने बाइपास रोड गाडरवारा में बीकानेर मिष्ठान भंडार एनटीपीसी कॉलोनी आमगांव नाका का निरीक्षण किया। इस दौरान कलाकंद मिठाई की गुणवत्ता पर शंका होने पर उसके नमूने लिए गए। अधिकारी ने 360 रुपये प्रति किग्रा की दर पर 2 किग्रा कलाकंद खरीदकर पावती ली और दुकानदार के हस्ताक्षर करवाए। कलाकंद को 250-250 ग्राम के चार भाग में करवाकर इसे जांच के लिए भेजा। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से जब जांच आई तो पाया गया कि नमूना मिथ्याछाप हैं। मिथ्याछाप कलाकंद का विक्रय किया जा रहा है। इस पर वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिष्ठान के मालिक लालसिंह आत्मज रूपसिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। जिस पर दलील दी गई कि किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई है। वह मिथ्याछाप को लेकर भूल स्वीकार करते हैं। न्यायालय ने इस मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
करेली में लिए मावा-मगद, डालडा के सैंपल
होली का त्योहार नजदीक होने से जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सभ्ाी निकायों में होटलों, दुकानों की जांच पड़ताल कर सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। करेली नगर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण कर सैंपल लिए हैं। खाद्य निरीक्षक सारिका दुबे ने बताया कि करेली में राजभोग, मथुरा डेयरी से मावा का सैंपल लिया गया है। इसी तरह कुछ दुकानों से मगद, मैंदा, डालडा एवं शुद्ध घी का सैंपल लिया गया है। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों से पूछताछ कर यह भी जानकारी ली जा रही है कि वह दुकानों में जिस मावा का उपयोग करते हैं वह कहां से आ रहा है। अधिकांश व्यापारियों द्वारा बताया गया है कि जिले में ही आसपास के ग्रामों से वह मावा बुलाते है और उसी से मिष्ठान बनाकर विक्रय करते हैं। बाहर से आने वाले मावा की जानकारी यदि मिलती है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। फिलहाल जो सैंपल लिए गए हैं वह जांच के लिए भेजे जाएंगे। सैंपल रिपोर्ट के आधार पर आगे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई होगी।