नरसिंहपुर : जिले में जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर रहेंगे बंद, शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेगें सम्मिलित

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नरसिंहपुर।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के परिपत्र के द्वारा प्रत्येक रविवार को नरसिंहपुर शहर में कोविड- 19 के पॉजीटिव केसेस की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉक डाउन घोषित किया गया है। उक्त लॉक डाउन शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 28 मार्च से आगामी प्रत्येक रविवार को नरसिंहपुर जिले की नगर पालिका की सीमाओं में निम्न अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में वस्तुओं औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मियो, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा/ प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को छूट रहेगी।
प्रत्येक रविवार को समस्त स्कूल एवं कॉलेज/ कोचिंग संस्थानों में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षायें जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित हैं, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा में संलग्न अधिकारियों- कर्मियों को आने- जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
शादि समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं रहेंगे। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु वह Take Away भोजन प्रदाय कर सकेंगे।
बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे। लॉक डाउन अवधि में दूध वितरण प्रात: 10 बजे तक किया जा सकेगा। दवा दुकानें, शासकीय शराब दुकानें, शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानें खुली रहेंगी। लॉक डाउन के दौरान शासकीय कोषालय एवं उपकोषालय तथा पंजीयन एवं उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा सेवा प्रदाय करने वाले नागरिकों के आवागमन में प्रतिबंध से छूट रहेगी।  समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले सार्वजनिक रूप से लोगों को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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