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नरसिंहपुर : शिकायत मिली कि धरमपुरी में अवैध खनन, कलेक्टर की टीम बोली-ये खदान धनलक्ष्मी की

नरसिंहपुर।  खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा 31 मार्च को कलेक्टर वेद प्रकाश के निर्देश पर धरमपुरी रेत खदान स्थल का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों द्वारा मौका जांच में पाया गया कि तहसील करेली के ग्राम धरमपुरी नर्मदा नदी में 5 हेक्टर क्षेत्रफल में मेसर्स धनलक्ष्मी मर्चेंडाईस प्रा.लि. समर सिंह तोमर के नाम स्वीकृत है। उक्त खदान समस्त वैधानिक दस्तावेजों के होकर चालू स्थिति में है। 12 फरवरी 2021 को पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त है तथा 25 फरवरी 2021 को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कंसेंट ऑडर प्राप्त है। उक्त खदान में मजदूरों के माध्यम से रेत उठाकर ट्रेक्टर- ट्रालियों से परिवहन किया जाता है। खदान के भीतर रेत में ट्रेक्टर- ट्राली फंस जाती है, तो उसे जेसीबी मशीन ले जाकर निकाला जाता है, इसलिए एक जेसीबी मशीन सदैव खदान के पास खड़ी की जाती है। जेसीबी मशीन से रेत का उत्खनन नहीं किया जाता है। यह स्वीकृत रेत खदान नियमानुसार घोषित रेत खदान है, जिसकी नेशनल हाईवे एवं पुल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़कर ही रेत उठाने की अनुमति दी गई है।
मौका जांच में नर्मदा नदी धरमपुरी रेत खदान में मशीनों से अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया है। धरमपुरी रेत खदान पिछले 4 महिनों से चल रही है। यह कथन पूर्णत: असत्य है, क्योंकि रेत खदान में समस्त स्वीकृतियां प्राप्त हैं तथा समस्त स्वीकृतियां होने के पश्चात ही खदान चालू की गई है।
संभागीय आयुक्त जबलपुर संभाग के आदेश दिनांक 25 फरवरी 2021 के पालन में दिनांक 25 फरवरी 2021 को जिले में खंड स्तरीय एवं तहसील स्तरीय जांच समितियां बनाई गई हैं, जो नर्मदा नदी में रेत उत्खनन में किसी भी प्रकार की मशीनों का उपयोग एवं अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए सतत निगरानी रखे हुये हैं।