गाडरवारा के एमपीईबी कॉलोनी, राजीव, राजेन्द्र बाबू, आजाद वार्ड कंटेनमेंट एरिया घोषित

0

नरसिंहपुर।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने गाडरवारा के एमपीईबी कॉलोनी राजीव वार्ड, राजेन्द्र बाबू वार्ड, आजाद वार्ड, बारहाबड़ा (चीचली), भैंसा (अट्ठाईसा), कौंड़िया चांवरपाठा और जमाड़ा (सांईखेड़ा) के आंशिक भाग में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया और घोषित किये गये हैं। इस स्थान पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। ये आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर ने निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने और जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए भी दल गठित किया है। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा और इस ऐरिया के सभी निवासियों को होम कोरंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटे‍नमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ सीईओ जनपद को क्षेत्र का तत्काल एवं नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से सेनेटाइजेशन कराने के निर्देश भी दिये हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Open chat