नरसिंहपुर। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सऐप आदि पर प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे में इन माध्यमों पर कोई भी पोस्ट करने के पहले यूजर्स से अपील की गई है कि वह पोस्ट डालने के पहले अच्छे से जांच ले कि ये भड़काऊ तो नहीं। चेतावनी दी गई है कि यदि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश पाई गई तो धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। संबंधित को जेल भी भेजा जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि इंटरनेट मीडिया के उक्त माध्यमों पर कोई आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाली फोटो, मैसेज करने सांप्रदायिक मैसेज करने अथवा उन्हें फारवर्ड करने, कमेंट्स करने वालो पर धारा 188 की कार्रवाई होगी। जिले में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जो जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए है। बीते 3 अप्रैल को जारी आदेश की जानकारी प्रशासन ने 5 अप्रेल को सूचना जारी कर दी है।
प्रशासन ने कहा है कि जिला दंडाधिकारी के संज्ञान में आया है कि जिले में सांप्रदायिकता की दृष्टि एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर इंटरनेट मीडिया व्हाट्सऐप, फेसबुक आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के समूह द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने, दो समुदाय के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्र एवं वीडियो आदि मैसेज प्रसारित करके समुदाय के विरूद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण किया जाता है। इससे जिले में सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होती हैं। इनसे जनसामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल के खतरे को देखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया है