नरसिंहपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मारपीट करने वाले एक आरोपी खीरसागर पिता राजेंद्र प्रसाद को दोषसिद्ध होने पर उसे छह माह के सश्रम कारावास व 1000 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे आरोपी सचिन को न्यायालय उठने तक के कारावास समेत 1000 रुपये का जुर्माना लगया है। जिला अभियोजन सेल प्रभारी व एडीपीओ सोनाली तिवारी ने बताया कि प्रार्थी राम सिंह के साथ 26 फरवरी 2015 की सुबह ज्योति कोरी की दुकान पर रामसिंह ने वोट न देने पर गालीगलौच की। जब प्रार्थी ने उसे ऐसा करने से मना किया तो रामकुमार ने अपने भतीजे खीरसागर व उसके लड़के सचिन को बुला लिया। खीरसागर ने बाएं हाथ में व सचिन ने दाहिने हाथ व बाएं पैर में लाठी से मारपीट की। प्रार्थी की शिकायत पर स्टेशनगंज थाना पुलिस ने विभिन्न् धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। विवेचना के बाद अंतिम प्रतिवेदन पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया।