नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिलाबदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बगासपुर थाना गोटेगांव निवासी रोहित पिता मोहनलाल पटैल को जिला बदर किया गया है। रोहित पटैल को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। रोहित को आदेश दिया गया है कि वह 48 घंटे के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जाए और अपने आचरण में सुधार करे। एक वर्ष तक की अवधि तक बिना जिला दंडाधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं करे। आदेश का उल्लंघन करने पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। रोहित पर अवैध देसी शराब रखे मिलने, जुआ खेलने आदि के 10 प्रकरण दर्ज हैं।