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नरसिंहपुर : आदतन अपराधी रविशंकर शर्मा का जिला बदर

नरसिंहपुर।  मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जानकी नगर गयादत्त वार्ड थाना स्टेशनगंज नरसिंहपुर के निवासी रविशंकर पिता परषोत्तम शर्मा को जिला बदर किया गया है। रविशंकर शर्मा को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी वेद प्रकाश ने रविशंकर शर्मा को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि रविशंकर शर्मा पर अवैध रूप से सट्टा संचालन करने व समाज विरोधी गतिविधियों में अनवरत संलिप्त रहने आदि के 10 प्रकरण दर्ज हैं।