नरसिंहपुर: जितने माह के राशन का दे चुके हैं पैसा, उतनी राशि का अगले माह मिलेगा निशुल्क अनाज
नरसिंहपुर। राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से नियमित खाद्यान्न् वितरण किए जाने वाले राशन को बिना बॉयोमेट्रिक सत्यापन के तीन माह का राशन एकमुश्त नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शारीरिक दूरी के नियम का पालन एवं अन्य सावधानियों का पालन करते हुए राशन का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में जारी नवीन निर्देशों के अनुसार जिन पात्र हितग्राहियों माह अप्रेल 2021 में सशुल्क राशन प्राप्त कर लिया है या अप्रेल, मई 2021 का सशुल्क राशन प्राप्त कर लिया है, उनका समायोजन कर आगामी तीन माह का राशन नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। यानी प्रत्येक पात्र हितग्राही को तीन माह के राशन पर निशुल्क वितरण किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक, विके्रताओं को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विदित हो कि 26 अप्रेल को खबरलाइव 24 ने राज्यशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था कि अप्रेल से जून तक की अवधि में से कई हितग्राही ऐसे रहे हैं जिन्होंने अप्रेल व मई का राशन कीमत देकर हासिल कर लिया है। इसकी राशि के समायोजन पर जिले के अधिकारी गाइडलाइन न होने की बात कह रहे थे। हालांकि खबरलाइव 24 में खबर के प्रकाशन के बाद मंगलवार 27 अप्रेल को आई गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया गया कि जो हितग्राही पैसा दे चुके हैं, उनकी राशि का समायोजन अगले माहों के राशन में किया जाएगा।