नरसिंहपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा तलवारनुमा बका दिखा कर लोगों को डराने के मामले में आरोपी अशोक पिता लखनलाल सेन निवासी पाला चौकी सिंहपुर को दो वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ सोनाली तिवारी ने बताया कि थाना स्टेशनगंज में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जेएन ग्यारसिया को बीते वर्ष 27 सिंतंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भैंसा में छिंदवाड़ा रोड के पास अशोक सेन तलवारनुमा बका से लोगों को डरा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर अशोक को पकड़ा और बका जब्त कर मामला दर्ज किया। समस्त आवश्यक अनुसंधान के बाद अपराध प्रमाणित पाए जाने पर यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।