नरसिंहपुर। जिले में कोरोना संक्रमण का असर निरंतर बढ़ने से कोरोना कपर्यू की तारीख भ्ाी बढ़कर अब 25 मई की सुबह 6 बजे तक हो गई है। शनिवार को जिला दंडाधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। जिसमें बताया है कि जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके बचाव एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य हित में क्राईसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से विचार विमर्श के अनुसार यह आदेश जारी किया गया है।
जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश को आगे बढ़ाते हुए कोरोना कर्फ्यू 25 मई को प्रात: 6 बजे तक लागू करने का नवीन आदेश जारी किया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई होगी।
सांईखेड़ा में 6 दुकानें सील, जिले भर में 276 लोगांे पर 26 हजार जुर्माना: जिले में रोका टोको अभियान निरंतर जारी है। शनिवार को 8 नगरीय निकायों में 563 लोगों को मास्क का नि:शुल्क वितरण किया गया। साथ ही इस दिन 8 नगरीय निकायों में मास्क नहीं लगाने पर 276 लोगों पर 26 हजार 100 रूपये का जुर्माना लगाया गया। सांईखेड़ा में 6 दुकानें सील करने की कार्रवाई की गई। मास्क नहीं लगाने पर नगरीय निकाय क्षेत्र नरसिंहपुर में 18 लोगों पर 1800 रूपये, गाडरवारा में 10 लोगों पर 1000 रूपये, करेली में 11 लोगों पर 1100 रूपये, गोटेगांव में 5 लोगों 500 रूपये, तेंदूखेड़ा में 20 लोगों पर 1700 रूपये, चीचली में 4 लोगों पर 200 रूपये, सांईखेड़ा में 15 लोगों पर 750 रूपये एवं सालीचौका में 5 लोगों 250 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार पुलिस द्वारा 188 लोगों पर 18 हजार 800 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही सांईखेड़ा में 6 दुकानें सील कर कोरोना कर्फ्यू गाइड लाइन के उल्लंघन मामला बनाया गया। इसके अलावा नगरीय निकाय नरसिंहपुर में 50, गाडरवारा में 30, करेली में 50, गोटेगांव में 70, तेंदूखेड़ा में 125, चीचली में 10, सांईखेड़ा में 30 व सालीचौका में 10 लोगों को मास्क का नि:शुल्क वितरण किया गया। इसी प्रकार पुलिस द्वारा 188 लोगों को मास्क का नि:शुल्क वितरण किया गया। सांईखेड़ा में नायब तहसीलदार दिव्यांशु नामदेव, थाना प्रभारी, सीएमओ द्वारा कार्रवाई की गई।