नरसिंहपुर : जिले में 27 से 30 मई तक फल एवं सब्जी की बिक्री रहेगी पूर्णत: प्रतिबंधित

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नरसिंहपुर।  कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने आम नागरिकों को संक्रमण से बचाने एवं उनके स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए क्राईसिस मैनेंजमेंट ग्रुप के सदस्यों से विचार- विमर्श के बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत जिले में 27 एवं 28 मई को समस्त फल/ सब्जी की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इसमें साइकिल/ हाकर एवं हाथ ठेलों से भी फल/ सब्जी की बिक्री भी नहीं की जा सकेगी। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश के अनुसार साइकिल/ हाकर एवं हाथ ठेले समेत सभी फल- सब्जी की दुकानों से शनिवार 29 मई एवं रविवार 30 मई को भी पूरी तरह बिक्री प्रतिबंधित रहेंगी। इस तरह 27 से 30 मई तक फल/ सब्जी की बिक्री भी नहीं की जा सकेगी।

आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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