नरसिंहपुर। जिले के ग्राम पनागर और झिकोली में प्रशासन ने एक बार फिर चेक पोस्ट शुरू की हैं। जहां पर तैनात कर्मचारियों द्वारा बाहर से आने वाले लोगों की जिले में प्रवेश के पूर्व जानकारी दर्ज की जाएगी। इस जानकारी में उनके नाम, पता, आयु सहित अन्य विवरण दर्ज होंगे उसके बाद ही उन्हें जिले की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा। मंगलवार को गाडरवारा एसडीएम प्रमोद सेनगुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह व्यवस्था आज 26 मई से शुरू कराई जा रही है।
जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले साल चेक पोस्ट बनाई गईं थीं। लेकिन जैसे ही अनलाक की स्थिति बनी तो चेक पोस्ट समाप्त कर दी गईं। वहीं इस वर्ष कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी यह पोस्ट शुरू नहीं हो सकी। लेकिन अब जबकि एक जून से अनलाक की संभावना बनी तो उसके चंद दिनों पहले फिर चेक पोस्ट शुरू की जा रही हैं। एसडीएम श्री सेनगुप्ता के जारी आदेश अनुसार नायब तहसीलदार विनोद साहू को पनागर चेक पोस्ट का प्रभारी बनाते हुए शिक्षक चंद्रभान वर्मा, बालमुकुंद, पटवारी सौरभ कौरव, रामफल वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, पटवारी दीपक पटेल, रामगोपाल अहिरवार, सतीश नागिया , पटवारी चंद्रभान कुर्मो की ड्यूटी लगाई गई है। झिकोली पोस्ट के लिए नायब तहसीलदार दिव्यांशु नामदेव को प्रभारी बनाते हुए शिक्षक प्रभात रूसिया, रावेंद्र बसेड़िया, पटवारी प्रहलाद ठाकुर, शिक्षक हल्केवीर पटेल, बृजेश चौकसे , पटवारी रावेंद्र राजपूत, शिक्षक सरदार राजपूत, प्रहलाद झारिया , पटवारी संतोष धुर्वे की ड्यूटी लगाई गई है।
जिले में चार दिन नहीं फल-सब्जी की बिक्री पर रोक: जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने आम नागरिकों को संक्रमण से बचाने एवं उनके स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए क्राईसिस मैनेंजमेंट ग्रुप के सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत जिले में 27 एवं 28 मई को समस्त फल-सब्जी की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित की है। इसमें साइकिल, हाकर एवं हाथ ठेलों से भी फल-सब्जी की बिक्री भी नहीं की जा सकेगी। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। वहीं पूर्व में जारी आदेश के अनुसार साइकि, हाकर एवं हाथ ठेले समेत सभी फल-सब्जी की दुकानों से शनिवार 29 मई एवं रविवार 30 मई को भी पूरी तरह बिक्री प्रतिबंधित रहेंगी। इस तरह 27 से 30 मई तक फल-सब्जी की बिक्री भी नहीं की जा सकेगी।जिले में एक जून की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। जिसमें शहरी क्षेत्रों के डीजल-पेट्रोल पंपों को पहले ही बंद रखे जाने का आदेश जारी हो चुका है।