नरसिंहपुर। जिले में कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर 1 जून से अनलाक की शुरुआत करने के लिए सोमवार दोपहर जिला प्रशासन ने विशेष बैठक आहूत कर अनलाक एक गाइडलाइन जारी की थी। इसके अनुसार ऑड-ईवन यानी सम-विषम के आधार पर दुकानें खोलने का प्रावधान था। हालांकि गाडरवारा में व्यापारियों के त्वरित विरोध ने हालातों को चंद घंटों में ही बदल दिया। शाम होते-होते गाइडलाइन भी बदल गई और ऑड-ईवन के नियम को भी संशोधित कर दिया गया। नई गाइडलाइन के अनुसार अब किराना दुकानें सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी। रविवार को जिलेभर में लाकडाउन रहेगा।
सोमवार को जिला मुख्यालय नृसिंह भवन में मुख्यमंत्री के आनलाइन संबोधन के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों-जनप्रतिनधियों की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया था कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित दुकानों को ऑड-ईवन यानी सम-विषम के आधार पर खोला जाएगा। इसका मतलब ये था कि यदि बाजार में 10 दुकानें किराया या आटो पार्ट्स आदि की थी तो इनकी नंबरिंग कर पांच-पांच दुकानों को एक दिन छोड़ एक दिन के हिसाब से खोला जाएगा। जैसे ही ये गाइडलाइन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन ने रिलीज की वैसे ही गाडरवारा तहसील मुख्यालय के व्यापारियों ने एकजुट होकर इसका विरोध कर दिया। व्यापारियों के प्रतिनिधियों के रूप में एसडीएम को ज्ञापन देकर जिनेश जैन, महेश मालपानी, मोनू डागा, मुकेश जैन, सौरभ जैन ,सुजीत चौधरी, नीतेश गुप्ता, साकेत नीखरा आदि ने इस नियम को बदलने की मांग कर डाली। जैसे ही ये बात जिला प्रशासन के संज्ञान में आई, वैसे ही उच्चाधिकारी भी सोचने पर विवश हो गए कि आखिर ऑड-ईवन के नियम का पालन कैसे कराया जाएगा। क्योंकि बाजार में स्थित दुकानों की न तो नंबरिंग करने की कोई पहले से तैयारी थी न ही इसे लेकर कोई रणनीति ही तैयार की गई थी। नतीजा ये रहा कि शाम 6 बजे के बाद अचानक कलेक्टर वेदप्रकाश ने सीएम की वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद नए सिरे से गाइडलाइन तय करने का निर्णय लिया। इसके तहत सम-विषम के नियम को खत्म कर दिया गया है। अब ये तय किया गया है कि एक दिन दाएं तरफ तो दूसरे दिन बाएं तरफ की दुकानों को खोला जाएगा।
आज से प्रभावी होगी ये गाइडलाइन: 1 जून मंगलवार से जिले में अनलाक की नई गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। इसके अंतर्गत शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक जनता कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। अन्य सभी दिनों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। जिस भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति एकत्र होना है, उनकी सूची स्थानीय एसडीएम, तहसीलदार को अनिवार्य रूप से देना होगी। अनलाक के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग आदि बंद रहेंगी। हालांकि आनलाइन क्लासेस को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, आडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक,,त्रा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। इसी तरह अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों व 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन विभाग आदि शामिल हैं। अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को स्थानीय अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं तहसीलदार को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व देना अनिवार्य होगा। जिले के नगरीय क्षेत्रों में अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों कि अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेंटर की दुकानें व अन्य प्रयोजन की दुकानें नगरीय निकाय तथा स्थानीय प्रशासन की संस्था इस प्रकार निर्धारित करेगी कि एक प्रकार की दुकानें 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। इन दुकानों को इस प्रकार खोला जाएगा कि एक दिन सड़क के एक तरफ पट्टी की दुकानें और दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी। आड ईवन (सम- विषम) कार्यानुसार दुकानें खोली जा सकेंगी अर्थात् यदि वाहन सुधार की 10 दुकानें हैं तो 5 दुकानें एक दिन खुलेंगी व 5 दुकानें अगले दिन खुलेंगी।
खानपान-होटल व अन्य सेवाओं के लिए ये नियम: जिले के नगरीय क्षेत्र के समस्त रेस्टारेंट एवं भोजनालय कुल कैपेसिटी की 50 प्रतिशत उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे। उद्योगों के कच्चे, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी। पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालू रहेंगे। बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसीएस से जुड़े संस्थानों से संबंद्ध एजेंसीज आदि के संचालन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक- टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड- 19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी।
परिवहन को लेकर ये हैं आदेश: ऑटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी व निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। मोहल्लों, कॉलोनियों, गांवों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। संपूर्ण प्रदेश में ई- कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड- 19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। जिला स्तर पर परंपरागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। थोक सब्जियां, फल-फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगे। एंबुलेंस, आक्सीजन टैंकर्स का संपूर्ण प्रदेश में आवागमन जारी रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मचारियों को छूट रहेगी। मेंटनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्राइइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केंद्र आने व जाने वाले परीक्षार्थी समेत परीक्षा केंद्र व परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारी, अधिकारियों के आवागमन पर छूट रहेगी। अनाज की सरकारी स्तर पर होने वाली खरीदी को लेकर भी ये निर्देश हैं कि किसान केंद्रों तक स्वतंत्र रूप से उपज से साथ आवाजाही कर सकेंगे। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/ मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर बिग्रेड, टेली- कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन टैंकर, डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल- सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
हालांकि सभी को नो मास्क नो सर्विस के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
शारीरिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य: दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया जाएगा। नो मास्क- नो सर्विस अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा, तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वैवाहिक आदि आयोजनों के लिए ये नियम: अनुमति प्राप्त सामाजिक कार्यक्रमों जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन होगा। हैंडवॉश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखनी होगी और सभी शामिल व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। निर्देशों में कहा गया है कि शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए जहां तक संभव हो प्रत्येक रविवार को घर के अंदर ही रहें। अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें। जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।