नरसिंहपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबारकर्ता के लिए उपभोक्ता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ की रसीद/ इंवाइस/ केश मेमो/ बिल आदि पर एफएसएसएआई के तहत जारी किये जाने वाले लायसेंस/ रजिस्ट्रेशन नम्बर को अंकित करना अनिवार्य किया गया है। यह जानकारी मु. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा है कि सभी खाद्य कारोबारकर्ता रसीद/ इंवाइस/ केश मेमो/ बिल आदि पर एक अक्टूबर 2021 के पहले ही लायसेंस/ रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करा लें, यह नम्बर नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए खाद्य पदार्थ कारोबारकर्ता स्वयं जबावदार होंगे।