नरसिंहपुर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से प्रदेश में कोविड- 19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों और जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से विचार- विमर्श के अनुसार जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने भारतीय दंप्रसं 1973 की धारा 144 (1) के तहत 16 जून से 30 जून तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जनसमूह एकत्रित होने वाले सभी आयोजन प्रतिबंधित
जारी नवीन आदेश के अनुसार ऐसे सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ मेले आदि के आयोजन, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल/ कॉलेज/ शैक्षणिक संस्थायें बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, परंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक/ पूजा स्थल पर एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे और उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा।
सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे
जिले में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों और 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय खुल सकेंगे, परंतु सभी सिनेमा घर थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगी।
विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की अनुमति रहेगी
जिले में विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके लिए आयोजक को स्थानीय अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं तहसीलदार को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पहले देना अनिवार्य होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्जीय तथा राज्य के अंदर माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।
कोविड- 19 के 5 या इससे अधिक एक्टिव केस वाले गांव रेड ग्राम की श्रेणी में होंगे
जिन गांवों में कोविड- 19 के एक्टिव केस 5 या इससे अधिक होंगे, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट/ कंटेनमेंट जोन में कोविड- 19 के संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित होंगी।
नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा
जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार को प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
दुकानों में “नो मास्क- नो सर्विस” का नियम होगा लागू- उल्लंघन पर दुकान सील होगी
जारी नवीन आदेश के अनुसार दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। दुकानों में “नो मास्क- नो सर्विस” का नियम लागू होगा। इसके अनुसार जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा, उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान नहीं बेचा जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार नो मास्क- नो सर्विस प्रोटोकाल का उल्लंघन करते पाया जायेगा, तो उसकी दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्रवाई की जायेगी।
सभी के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य
सभी व्यक्तियों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य रहेगा। फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में इन नियमों का पालन जरूरी है:-
- लोग अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें।
- सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करे।
- जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें।
- सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क- नो मूवमेंट” का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावे।
सामाजिक दूरी बनाये रखें
आदेश में लोगों से कहा गया है कि वे सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो, प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे और अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम रखें, जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी दो गज की दूरी बनाये रखेगा। भीड़भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों/ कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल और लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल के जरिये सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के बाद साबुन- पानी से हाथ धोयें या सेनेटाइजर का उपयोग करें।
इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।