नरसिंहपुर: जलाशय, तालाब, नदी, नालों में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा
नरसिंहपुर। प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में जलाशय, तालाब, नदी, नालों में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर वेद प्रकाश ने मत्स्य प्रजजन काल को देखते हुए नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लिया गया है, उन पर मत्स्याखेट निषेध का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध की अवधि में जिले में अवैधानिक मत्स्याखेट/ परिवहन/ क्रय- विक्रय आदि कार्य करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जावेगी। शासन के निर्देशों और निर्धारित नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की दोष सिद्धि पर उसे एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रूपये तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा।