नरसिंहपुर। सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिंह सिसोदिया नेनाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी लखन उर्फ लक्ष्मण सेन को विशेष 14 साल के कठोर कारावास की सजा व 7 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 10 दिसंबर 2018 को नाबालिग अपने घर पर थी उसे आरोपी लखन बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह जब आरोपी के कब्जे से छूटकर आई तो उसने अपने परिवार वालों के साथ जाकर करेली थाने में रिपोर्ट की पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपने समर्थन में 11 साक्षियों की साक्ष्य अंकित कराकर अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत किए जिससे सहमत होते हुए आरोपी लखन को धारा 376, 363 एवं 452 भादवि का दोषी पाते हुए 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह ने पैरवी की ।