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अवैध कॉलोनाइजर्स पर पहली कार्रवाई, गाडरवारा के संदीप-संतोष पलोड नहीं बेच सकेंगे प्लाट

नरसिंहपुर। जिले में अवैध कॉलोनियों की बसाहट पर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश ने पहली कार्रवाई की है। शनिवार को उन्होंने तहसील गाडरवारा अंतर्गत संदीप एवं संतोष पलोड पिता श्रीकृष्ण पलोड द्वारा अवैध रूप विक्रय किए जा रहे भूखंडों की रजिस्ट्री पर न्यायालय कलेक्टर के आगामी आदेश पर्यंत तक रोक लगाई गई है। जानकारी के अनुसार अनावेदक संदीप, संतोष पलोड पिता श्रीकृष्ण पलोड निवासी राधावल्लभ वार्ड गाडरवारा द्वारा खसरा क्रमांक 244/2, 244/3, 224/3, 245/1, 247/1, 246/1, 246/2, 246/23 रकबा 0.240 हे. तथा 244/1, 244/4 रकबा 0.241 हे. पर बिना कॉलोनाइजर्स की अनुमति के अपनी जमीन को छोटे- छोटे भूखंड के रूप में बेचा जा रहा है, जो कि अवैध कॉलोनी संनिर्माण की परिधि में आता है। साथ ही तहसीलदार गाडरवारा के प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि अनावेदकों द्वारा शासकीय आदर्श स्कूल की भूमि पर मकान निर्माण कर विक्रय किए गए हैं, जो कि सीमांकन उपरांत प्रमाणित हुआ है। इस प्रकरण में जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक गाडरवारा को आगामी आदेश पर्यंत तक उक्त खसरा नंबरों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।