सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजय गुप्ता ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे नगरीय निकायों, विद्युत वितरण कम्पनी, बैंक आदि के माध्यम से दी गई छूट का लाभ लोक अदालत में उठाकर अपने धन एवं समय की बचत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजस्व, श्रम, वन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण भी किया जायेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी राजेश सक्सेना ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कोविड- 19 महामारी के दौरान फेस मास्क का उपयोग नहीं करने वाले और कोविड- 19 की गाइड लाइन का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित धारा 188 के प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा। संबंधित पक्षकार नेशनल लोक अदालत के आयोजन के दिन या उसके पहले संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मामलों का तत्काल निराकरण राजीनामा या समझौते के माध्यम से करा सकते हैं।