नरसिंहपुर। जिले की नदियों में अवैध खनन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी न्यायालय में रमाकांत कौरव द्वारा याचिका दायर की गई है। इसके तहत न्यायालय ने संयुक्त दल का गठन किया है। इस दल ने बीते एक सप्ताह में गाडरवारा तहसील की दुधी, सीतारेवा समेत नरसिंहपुर के अंतर्गत नर्मदा घाटों में दो दिन तक जांच की है। हालांकि सोमवार को रेवानगर, मुर्गाखेड़ा, घाटपिपरिया आदि जगहों पर जांच के दौरान याचिकाकर्ता और जिला खनिज अधिकारी के बीच कवरेज को लेकर कुछ विवाद की खबर सामने आई। इसके बाद याचिकाकर्ता रमाकांत कौरव के विरुद्ध जिला खनिज अधिकारी ओपी बघेल ने सुआतला और ठेमी थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। मामले में सुआतला पुलिस ने त्वरित एक्शन लेकर रमाकांत कौरव के खिलाफ धारा 353, 506 व 34 का मामला कायम कर दिया। वहीं ठेमी पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। शिकायत के संबंध में जिला खनिज अधिकारी ओपी बघेल का कहना है कि एनजीटी न्यायालय ने संयुक्त दल का गठन किया है, जिसमें अवैध खनन की जांच करने कहा गया है। इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता की मौजूदगी जरूरी है। इस सिलसिले में दल द्वारा बीते दिवस रेवानगर, मुर्गाखेड़ा, घाट पिपरिया आदि जगह जांच की जा रही थी। इसी दौरान याचिकाकर्ता ने शासकीय कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। जिसके बाद उन्होंने इस बारे में एनजीटी के काउंसर को सूचित किया और उनकी सलाह पर संबंधित थानों में एफआइआर के लिए आवेदन दिया। वहीं याचिकाकर्ता रमाकांत कौरव का कहना था कि उन्होंने झूठी शिकायत में फंसाने और जान की सुरक्षा के बाबत बीती 12 अप्रेल और 21 जून को ही जिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा था लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे खनिज अधिकारी की शिकायत की जांच किए बगैर उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है। रमाकांत कौरव ने श्री बघेल पर नियमानुसार कार्रवाई के साथ खुद की सुरक्षा की मांग भी की है।