नागरिक उपभोक्ता मंच के प्रांतीय संयोजक एड.मनीष शर्मा एवं गाडरवारा के पवन कौरव द्वारा यह याचिका दायर की गई है। जिसमें मांग की गई है कि गाडरवारा नगरपालिका द्वारा पर्यावरण दिवस के दिन गाडरवारा शहर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को एनजीटी के आदेश का उल्लघंन कर सीधे तौर पर भारी मात्रा में कचरे व प्रदूषित पानी को सीधे तौर पर नदी में छोड़ दिया गया था एवं एनजीटी के आदेश का हवाला देकर कचरे को रोकने के लिए जो जाली नदी किनारे लगाई गई थी उसे तोड़ दिया गया। जिससे शहर का सारा कचरा व प्रदूषित पानी नदी में जा मिला।
याचिकाकर्ताओ ने अपनी याचिका पर एनजीटी से नगरपालिका गाडरवारा पर कम से कम 2 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले पर सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने भी नगरपालिका द्वारा किए गए प्रदूषण पर कड़ी आपत्ति जताई थी व इस मामले को लेकर ट्वीट किया था। वही नगरपालिका द्वारा किए गए प्रदूषण का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस मामले में गाडरवारा के श्री कौरव द्वारा सीएमओ गाडरवारा, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर, प्रमुख सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल व अन्य विभागों में शिकायत थी। लेकिन कार्यवाही न होने के चलते याचिका दायर की गई। यह मामला अब एनजीटी में पहुंच चुका है। वही इस पूरे मामले में एनजीटी दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है ।