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आज से गांव, मोहल्ला भी बंद, बेमतलब घूमते मिले तो दर्ज होगा केस, गाड़ी भी होगी जब्त

नरसिंहपुर। कोरोना वायरस अब तीसरे चरण में पहुंच गया है। इसके मद्देनजर आम लोगों की जीवन सुरक्षा को देखते हुए 29 मार्च से जिले में लॉक डाउन अब और अधिक सख्त हो चुका है। जिला प्रशासन के नए आदेश के तहत शनिवार से गांव, मोहल्ला भी बंद घोषित कर दिया गया है। सरल शब्दों में समझें तो अब गांव या मोहल्ले में यदि कोई बेमतलब घर से बाहर घूमता मिला तो उसके खिलाफ पुलिस धारा 188 समेत अन्य कानूनी उपबंधों के तहत मामला दर्ज करेगी। इसी तरह एक गाँव से दुसरे गाँव और एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान यदि कोई बिना अनुमति के बाइक, कार चलाते पाया गया तो उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। शुक्रवार को ये आदेश जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दिए।

कलेक्टर दीपक सक्सेना

जिलेवासियों को कलेक्टर का सन्देश

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अपने सन्देश में आम लोगों से जीवन सुरक्षा के लिए लॉक डाउन की अवधि में खुद को घरों में कैद करने का आव्हान किया। इसके पूर्व कलेक्टर ने विभिन्न गावों का दौरा कर ग्रामीणों को लॉक डाउन की अवधि में बरती जाने वाली सावधानी से अवगत कराया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके गाँव आता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें।

एसपी भी निकले दौरे पर, ग्रामीणों को दी समझाइश

एसपी डॉक्टर गुरूकरण

कोरोना वायरस का तीसरा चरण शुरू होने के पूर्व एसपी डॉक्टर गुरूकरण भी दल-बल के साथ विभिन्न गॉवों के भ्रमण पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोगों को 29 मार्च से लागू नए प्रतिबंधों की जानकारी दी। ये हिदायत भी दी कि लॉक डाउन के दौरान प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कारवाई की जाएगी। एसपी गुरूकरण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस कार्रवाई से बचने और जीवन सुरक्षा के लिए लोगों को अपने-अपने घरों में रहना ही होगा।