अब निजी लैब में निशुल्क करनी होगी कोरोना की जांच, देर रात सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ आदेश
सु प्रीम कोर्ट ने सरकारी और गैर सरकारी सभी अस्पतालों में कोरोना की जांच मुफ्त करने का आदेश दिया है। इस संबंध में बुधवार देर रात कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश अपलोड कर दिया गया। इससे पहले सरकार ने अधिसूचना में निजी लैब को 4500 रुपए तक लेने की इजाजत दी थी।
बुधवार सुबह याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बाद में जारी करने की बात कही थी। उम्मीद की जा रही थी कि शायद गुरुवार को फैसला आए लेकिन इसे रात में ही कोर्ट की अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया गया।
मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा देने का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर आदेश दिया है कि सरकार सुनिश्चित करे कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर/स्टाफ को PPE किट, फेस शील्ड, उपयुक्त मास्क जैसे चीजें दी जाएं।
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को पर्याप्त सुरक्षा देने की बात भी कही. कोर्ट ने कहा कि जहां कोरोना पीड़ित /संदिग्ध लोगों को रखा गया है, वहां डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मिले। वहीं डॉक्टरों के काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।