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अब निजी लैब में निशुल्क करनी होगी कोरोना की जांच, देर रात सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सु प्रीम कोर्ट ने सरकारी और गैर सरकारी सभी अस्पतालों में कोरोना की जांच मुफ्त करने का आदेश दिया है। इस संबंध में बुधवार देर रात कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश अपलोड कर दिया गया। इससे पहले सरकार ने अधिसूचना में निजी लैब को 4500 रुपए तक लेने की इजाजत दी थी।

बुधवार सुबह याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बाद में जारी करने की बात कही थी। उम्मीद की जा रही थी कि शायद गुरुवार को फैसला आए लेकिन इसे रात में ही कोर्ट की अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया गया।

मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा देने का आदेश