नरसिंहपुर। जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना द्वारा कोरोना वायरस महामारी के चलते जिला के सीमाओं में धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन किया गया है। इस आदेश के तहत बिना अनुमति के नरसिंहपुर जिले की सीमा में प्रवेश करना प्रतिबंध है। जिले में प्रवेश हेतु उचित अनुमति पत्र अपने पास रखना होगा। कार्यपालिक दंडाधिकारी सांईखेड़ा द्वारा चैक करने पर क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध रूप से मिले हैं एवं इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। आपका यह कृत्य धारा 144 सीआरपीसी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, जो धारा 188 भादवि का अपराध द्वारा घटित किया गया है। जिले के नगर परिषद सांईखेड़ा में आए अन्य जिलों के पूजा पटैल, नीलेश हरिजन, नीलेश चौधरी, संतोष कहार, लीलाधर विश्वकर्मा, संतोष शर्मा, रजनी शर्मा, वैष्णवी शर्मा, अवनी शर्मा, विनोद लोधी, दुर्गेश लोधी, समन बाई, साहिल, ऋ षभ, समरजीत राजपूत, लक्ष्मण राजपूत, अशोक बघेल, रामशरण त्रिवेदी को आइसालेशन सेंटर कमला पैलेस में रखा गया है।