राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के चलते समस्त अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता के लिये एक वर्ष की छूट दे दी गई है।
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं 2011 के अन्तर्गत प्रदेश के संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, की मान्यता को 31 मार्च 2021 तक की समयावधि के लिये यथावत मान्य कर दिया गया है।
ऐसी समस्त संस्थाओं को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 एवं 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन के लिये आवश्यक मापदंडों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।