स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक रहेंगे बंद

धारा 144 के तहत आदेश जारी

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नरसिंहपुर। नोवेल कोरोना वायरस कोविड. 19 बीमारी के बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमांतर्गत 31 अगस्त 2020 तक आदेश जारी किया है।
कंटेनमेंट जोन में रहेगा 31 तक लाक डाउन
कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण समय. समय पर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णत वर्जित रहेगा।  कंटेनमेंट जोन में गहन कांटेक्ट ट्रेसिंग की जावेगी। हर घर का निरीक्षण किया जावेगा और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किये जायेंगे।
इन गतिबिधियों पर रहेगा प्रतिबंध

कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी की अनुमति होगी। स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जावेगा। सिनेमा हॉल्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन, पार्क, थियेटर, मदिरालय, बार और ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान शामिल हैं।

योग संस्थाओं और जिम्नेजियम को 5 अगस्त से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया एसओपी के तहत दिये गये निर्देशों के क्रम में ही प्रारंभ करने की अनुमति दी जायेगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े सम्मेलन शामिल हैं।
रविवार को रहेगा कर्फ्यू
रविवार को सम्पूर्ण जिले में कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं, मेडिकल सुविधाओं एवं मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाईयों के संचालन संबंधी गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। दूध डेयरी डोर टू डोर विक्रय करने वाले दूध विक्रेता, पेपर हॉकर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सम्पूर्ण जिले में बाजार एवं दुकानों का संचालन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार को प्रात 7 बजे से सायं 8 बजे तक किया जा सकेगा।
इन नियमों का करना होगा पालन
सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्य. स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल एवं वाहनों से आवागमन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। ;मृतक कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल 5 व्यक्तियों को अनुमति होगी तथा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्कय रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने हेतु एक. एक मीटर की दूरी पर चूने की लाइन बनायेंगे। ग्राहकों को एक. एक करके सामग्री का वितरण करेंगे तथा सभी को हैंड सेनेटाइजर करना ;हैंड सेनेटाईज की व्यवस्था दुकानदार द्वारा की जावेगीद्ध एवं फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं नही निकल सकेगें बाहर
सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सह. रूगणता वाले व्यक्तिए गर्भवती महिलायें और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे गृह मंत्रालय के गाइड लाइन के अनुसार घर पर रहेंगे। केवल चिकित्सा कारणों के लिए ही घर से बाहर निकल सकेंगे। इस दौरान फेस मास्क और हेंड सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। जितना हो सके घर से काम करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

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