नरसिंहपुर। जिले में सर्जिकल स्परिट, जिंजर, व्हाइटनर, कोरेक्स कफ सीरप के अवैध विक्रय पर अंकुश लगाये जाने के लिए जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार जिले के बाजारों में विक्रेताओं द्वारा सर्जिकल स्परिट, जिंजर, व्हाइटनर, कोरेक्स कफ सीरप विक्रय करने के संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर प्रतिष्ठानों में जाकर स्टाक की जांच करेंगे और प्रतिदिन की बिक्री चैक कर अवगत करायेंगे। प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से विक्रय होने एवं निर्धारित स्टाक से निर्धारित मात्रा पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।