नरसिंहपुर। न्यायालय कलेक्टर ने अवैध शराब परिवहन के एक मामले में जप्तशुदा 63 बल्क लीटर अवैध शराब और एक मारूति अल्टो कार क्रमांक एमपी 51 सीए 0551 शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया है। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि उक्त वाहन एवं शराब का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित कर अवगत करायें।
उल्लेखनीय है कि गाडरवारा थाना के प्रतिवेदन के अनुसार 5 दिसम्बर 2019 को सफेद रंग की मारूति अल्टो कार क्रमांक 51 सीए 0551 से आरोपीगण बड्डू उर्फ जवाहर पिता कोमल सिंह कुर्मी निवासी रामनिवारी थाना गोटेगांव और अमित लोधी पिता नारायण लोधी निवासी बगासपुर तहसील गोटेगांव से एक बैग और 3 सफेद प्लास्टिक की बोरी में कुल 350 पाव 63 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 21 हजार रूपये होना पाया गया। इस कारण से 63 बल्क अवैध शराब और परिवहन में उपयोग में लाई जाने वाली मारूति अल्टो कार क्रमांक 51 सीए 0551 को जप्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होना पाया गया कि जप्तशुदा शराब अवैध है, जो उक्त वाहन से परिवहन की जा रही थी। फलस्वरूप कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया है।