नरसिंहपुर। एक आदतन अपराधी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत जेल में तीन माह के लिए जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने निरूद्ध किये जाने के आदेश दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि थाना स्टेशनगंज नरसिंहपुर के अंतर्गत बरगी कॉलोनी निवासी भानू पिता हेमराज पटैल वर्ष 2015 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने भानू पटैल को रासुका के तहत तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर में परिरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं। यह अवधि नियमानुसार समय- समय पर बढ़ाई जा सकेगी।