इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किरायेदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया है। इस संबंध में जारी आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
श्री सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के संबंधित थाने में किरायेदारों की सूचना उनके आईडी प्रूफ के साथ प्रस्तुत करना होगी। इसी प्रकार घरेलू नौकरों व व्यवसायिक नौकरों, छात्रावासी विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण के मजदूरों, पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना आईडी प्रूफ के साथ आवश्यक रूप से दी जाना जरूरी होगा। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 23 जून, 2020 से 19 अगस्त, 2020 तक प्रभावशील रहेगा।