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नरसिंहपुर: पंचायत सचिव सोमनाथ कौरव निलंबित

नरसिंहपुर. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में विकासखंड बाबई चीचली की ग्राम पंचायत तेंदूखेड़ा के ग्राम पंचायत सचिव  सोमनाथ कौरव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत तेंदूखेड़ा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत 154 आवासों में से केवल 133 आवास पूर्ण और 21 आवास अपूर्ण पाये गये। ग्राम पंचायत में पात्र हितग्राहियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड भी नहीं बनवाना पाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के शौचालय निर्माण के कार्य में भी रूचि नहीं ली गई। ग्राम पंचायत तेंदूखेड़ा के सचिव  सोमनाथ कौरव द्वारा शासन की योजनाओं के लाभ से पात्र हितग्राहियों को वंचित रखा गया। इस कृत्य को मप्र पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक मानते हुए इसे स्वेच्छाचारिता एवं कदाचरण की श्रेणी में माना गया। इस कृत्य के कारण सचिव  को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।