बैठक में अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर ने समिति के सदस्यों को शासन की नई गाइडलाइन के प्रावधानों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि आगामी त्यौहारों में प्रतिमा/ ताजिए के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 बाय 45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को यह प्रयास करना है कि वे संकुचित जगहों में झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, क्योंकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं/ दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से आयोजकों को सुनिश्चित करनी होगी। मूर्ति विसर्जन संबंधी आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक रहेगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक- सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ ही विसर्जन के लिए भी सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। इसी तरह गरबे का आयोजन भी नहीं किया जाएगा।