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अवैध रेत भंडारण पर सवा 11 लाख रूपये का अर्थदंड

नरसिंहपुर। कलेक्टर न्यायालय ने मंगलवार को अवैध प्रकरण के प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपित पर सवा 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये राशि जब्तशुदा 180 घनमीटर रेत खनिज की रायल्टी की 50 गुना अधिक है।

कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदकों से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें। जब्तशुदा रेत खनिज का नियमानुसार नीलामी से निराकरण करें।

ये है मामला

22 जनवरी 2020 को मौजा धमना तहसील नरसिंहपुर में अनावेदक देवीसिंह पिता रामचरण लोधी निवासी ग्राम धमना तहसील नरसिंहपुर द्वारा खसरा क्रमांक 412/1 के 3.047 हेक्टेयर शासकीय भूमि में 180 घन मीटर रेत खनिज का अवैध भंडारण किया था। प्रकरण दर्ज कर अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। अनावेदक पक्ष की ओर से रेत भंडारण की अनुमति के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। मंगलवार को हुई अंतिम सुनवाई में अनावेदकों का यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय पाया गया। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा 11 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश जारी किया। राशि वसूली करने का जिम्मा जिला खनिज अधिकारी को सौंपा गया