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उज्‍ज्‍वला लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना’ का लाभ लेने की सीमा तीन महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली।  केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने उज्‍ज्‍वला लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना’ के लाभ लेने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 से तीन महीने के लिए बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना’ नाम से एक राहत पैकेज घोषित किया था जिसका उद्देश्‍य गरीबों और समाज के ऐसे उपेक्षित लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करना था जो महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पैकेज में उन गरीब परिवारों के लिए राहत को भी शामिल किया गया था जिन्‍होंने पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्‍शन की सुविधा प्राप्‍त की थी। पीएमजीकेवाई-उज्‍जवला योजना के अंतर्गत यह फैसला किया गया कि पीएमयूवाई के उपभोक्‍ताओं को 01 अप्रैल 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त रीफिल सिलेंडर दिए जाएं।

योजना के अंतर्गत अप्रैल-जून 2020 के दौरान उज्‍जवला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 9709.86 करोड़ रुपये हस्‍तांतरित किए गए और पीएमयूवाई लाभार्थियों को 11.97 करोड़ सिलेंडर दिए गए। इस योजना से कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को होने वाले कष्‍टों और अड़चनों को दूर करने में मदद मिलेगी।

योजना की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पीएमयूवाई लाभार्थियों का एक वर्ग योजना अवधि के भीतर रीफिल सिलेंडर खरीदने के लिए उनके खाते में जमा की गई अग्रिम राशि का इस्‍तेमाल नहीं कर सका है।  अत: मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी जिसमें अग्रिम प्राप्‍त करने की समय-सीमा बढाने की बात कही गई थी। इससे पीएमयूवाई के उन लाभार्थियों को फायदा मिलेगा जिनके खाते में सिलेंडर खरीदने के लिए अग्रिम राशि जमा की गई है, लेकिन वे रीफिल नहीं खरीद पाए हैं। अत: जिन लाभार्थियों के खाते में अग्रिम राशि हस्‍तांतरित की जा चुकी है वे 30 सितम्‍बर तक मुफ्त रीफिल सिलेंडर की डिलीवरी ले सकते हैं।