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कोर्ट में भीड़ न हो इसके लिए पुलिस विभाग केस डायरी को पीडीएफ के रूप में प्रदान करें: एडीजे श्री गुप्ता

कोविड- 19 को दृष्टिगत रखते हुये जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना व पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह की अध्यक्षता में लॉक डाउन के दौरान कुछ सेवाओं और गतिविधियों में सशर्त छूट प्रदान करने के तारतम्य में हुई। बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड- 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में 3 मई 2020 तक सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा। सम्पूर्ण लॉक डाउन का कड़ाई से पालन किया जाये।
आमंत्रित अतिथियों द्वारा दिये गये सुझाव
होम डिलेवरी की सेवाओं का विस्तार करें। कोरोना की शीघ्रता से जांच हेतु रैपिड टेस्ट किट जरूरी है। जिले के लिए शीघ्रता से टेस्ट किट उपलब्धता की दृष्टि से दानदाताओं द्वारा प्रदत्त राशि से क्रय किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग संचालन की अनुमति दी जाये। मोहल्लो, कॉलोनी की किराना दुकानों को खोला जाये ताकि लोग आवश्यक सामग्री क्रय कर सकें। सब्जी के लिए मोहल्लों में हाथ ठेले, रिक्शा, साइकिल से वितरण किया जा सकता है। जिले में जो नल- जल योजनायें बंद पड़ी हैं उनको चिन्हांकित कर दुरूस्त किया जाये, ताकि ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बच्चों के लिए टीकाकरण का कार्य भी शुरू हो। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रेड क्रास बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिये। पुलिस चैक प्वाइंट जहां लगाये गये हैं, उनमें वालेंटियर्स को शामिल किया जाये, ताकि पुलिस मोहल्लों, गलियों में निरंतर पेट्रोलिंग करती रहे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  केके भार्गव ने अवगत कराया कि जिले में मजदूरों की आर्थिक सहायता हेतु मनरेगा के अंतर्गत कुछ गतिविधियां जैसे कि जल संरक्षण के कार्य, नदी पुर्नजीवन पूरे करने का कार्य आदि भी शुरू कर दिए जायेंगे। इस दौरान मास्क का उपयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जावेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों जैसे ईंट भट्टे संचालन आदि के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इन गतिविधियों के संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये। राज्य शासन के निर्देशानुसार राशन कार्ड विहीन राज्य को निर्धारित 25 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति (4 किलो गेहूं, एक किलो चावल) नि:शुल्क प्रदान किया गया है। स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम एवं सहयोग से नियमित फ्री फूड पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। किराना एवं सब्जी उपलब्धता के लिए दिए गये सुझाव पर शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जायेगा। टीकाकरण के लिए जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. विनय ठाकुर को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
एडीजे श्री गुप्ता द्वारा कहा गया कि कोर्ट में भीड़ न हो इसके लिए पुलिस विभाग केस डायरी को पीडीएफ के रूप में प्रदान करें। लॉक डाउन की अवधि में घरेलू हिंसा के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए वन स्टाप सेंटर में पीड़ित महिला को राहत प्रदान करने के लिए पैरावॉलेटिंयर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये। विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नम्बर 1500 उपलब्ध है। बैठक में सदस्यों द्वारा अवगत कराया कि 20 अप्रैल से शिथिलता की गई होती तो जबलपुर से भागे आरोपी को पकड़ना मुश्किल होता। सभी समाजसेवी एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों ने प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही आश्वासन दिया कि वह सभी अपने स्तर से हरसंभव योगदान और सहयोग प्रशासन और जिलेवासियों को उपलब्ध करायेंगे। जिला, पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी लगन व निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं।
बैठक में जनपद अध्यक्ष गोटेगांव  संतोष कुमार दुबे, अपर जिला न्यायाधीश श्री संजय कुमार गुप्ता,  विक्रांत पटैल,   ब्रजेश शर्मा,   मदन तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनयू खान, सीएमओ नरसिंहपुर   किशन सिंह ठाकुर, डॉ. गनेश कुमार सोनी,  सतीश कुमार, डॉ. विनय ठाकुर,    आदित्य सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।