अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा संबंधित बैंक/ लोक सेवा केन्द्र/ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि से करवा सकते हैं। अऋणी किसान बीमा कराने के लिए प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज वोटर कार्ड/ राशन कार्ड/ पेन कार्ड/ समग्र आईडी/ ड्रायविंग लायसेंस जैसे पहचान पत्र, भू- अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी दस्तावेज देकर फसल बीमा करा सकते हैं। किसानों से अपील की गई है कि फसल बीमा योजना का लाभ लें और प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर राहत प्राप्त करें।
जागरूकता रथ रवाना
फसल बीमा कराने के लिए किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से फसल बीमा जागरूकता रथ को उप संचालक कृषि राजेश त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी डॉ. आरएन पटैल, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि राहुल मालवीय और किसान मित्र मौजूद थे।