जिले में धारा 144 लागू

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नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भवन के अनुसार जिले में कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी धार्मिक कार्य/ त्यौहार/ विवाह/ समारोह/ जन्मदिन/ शादी की साल गिरह/ अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों पर आमजन सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा फेस मास्क पहने/ कवरिंग का पालन हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य/ त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाये। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। अपने- अपने घरों में पूजा/ उपासना करेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड- 19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10- 10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हों। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

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