नरसिंहपुर। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह की प्रतीकात्मक रूप में अनुमति होगी। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा कलेक्टर से पूर्वानुमति लेकर आयोजित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर के बाद होने वाले इन आयोजनों में संख्या की सीमा जिला कलेक्टर द्वारा नियत की जा सकेगी।
इस सिलसिले में निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु/ दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजर के उपयोग के साथ ही शासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।