रायसेन। मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत जिले में होली त्यौहार 29 मार्च को शाम 04 बजे तक एवं रंगपंचमी 02 अप्रैल को शाम 04 बजे तक मदिरा का आयात-निर्यात, परिवहन तथा मदिरा विक्रय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत जिले की विनिर्माणी इकाईयों में मदिरा का उत्पादन इकाई डी-1, बी-3, एफएल 9, एफएल 9ए, सीएस-1 बी में उत्पादन को छोड़कर विनिर्माण, मदिरा का आयात-निर्यात एवं परिवहन, समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों एवं समस्त बार एफएल-2, एफएल-3 को होली त्यौहार 29 मार्च दिन सोमवार को शाम 04 बजे तक एवं रंगपंचमी 02 अप्रैल दिन शुक्रवार को शाम 04 बजे तक पूर्णतः बंद रखी जाकर मदिरा विक्रय निषिद्ध किया गया है।