राजगढ़। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा तत्कालीन ग्राम खानपुरा प.ह.न. 32 के उपेन्द्र नागर पटवारी को बंटवारा प्रकरण में विधि अनुकुल कार्य नही करने तथा उक्त कार्य में प्रथम दृष्टयाः दोषी पाये जाने, शासकीय दायित्वो के निर्वहन में घोर लापरवाही, करने का दोषी पाए जाने एवं स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य विमुख आचरण, अनियमितता एवं शासकीय अभिलेख में हेराफेरी, घोर अनुषासनहीनता जैसे कृत्य करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में पटवारी उपेन्द्र नागर का मुख्यालय तहसील ब्यावरा से कलेक्टर कार्यालय भू अभिलेख शाखा राजगढ़ नियत किया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।