प्रार्थना के लिए खुलेगें मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरूद्वारे , इन बातों का रखना होगा ध्यान

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देश में कोरोना महामारी की वजह से किया गया लाॅक डाउन के चलते देश के सारे धार्मिक स्थलों को भी बंद करवा दिया गया था जिससे लोग एक दुसरे के संपर्क में आने से बचे तथा संक्रमण से बच सकें। अब कल 8 जून से आम जनों के लिए धार्मिक स्थलों को खोल दिये जाने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने भी कंटेन्टेंमेंट एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह के धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति शशर्त प्रदान की है।
जबसे लाॅक डाउन लगा है तब से ही हम अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कहीं ना कही इस लाॅक डाउन की वजह से हम कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जिन नियमों का पालन करना है उन्हें करने के अभ्यस्त हुए हैं। इन तीन महिनों में हमने इस बीमारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझा। और आज हम यदि सुरक्षित हैं तो इसलिए कि हम शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करते रहे हैं।
अब जब हम शहर में अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जायेंगें तो वहां भी हमें इन्ही सारी बातों का ध्यान रखना है जिससे हम तो सुरक्षित रहें ही साथ ही साथ अपने परिवार और समाज को भी इस महामारी से दूर रख सकें।
इन बातों का रखें ध्यान
सार्वजनिक स्थानों पर आपस में 6 फीट की दूरी रखी जानी चाहिये। चेहरे को मॉस्क या फेस कवर से ढांकना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। देखने में गंदे न होने पर भी साबुन और पानी से बार.बार 40 से 60 सेकेण्ड तक हाथ धोए जायें। एल्कोहलयुक्त सेनिटाइजर से ;कम से कम 20 सेकेण्ड तकद्ध हाथों को सेनिटाइज करने की सुविधा यथासंभव उपलब्ध कराई जाये। श्वसन एटीकेट्स का पालन करते हुए छींकने या खाँसने के समय मुँह को रूमालए टिशु पेपर या कोहनी से ढांका जाना चाहिये।
स्वास्थ्य संचालनायल द्वारा बुजुर्ग, बच्चों के लिए सलाह

संचालनालय स्वास्थ्य सेवा ने कोविड संक्रमण रोकने के लिये जन.साधारण को आवश्यक सावधानियाँ बरतने को कहा है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियोंए गर्भवती महिलाओंए 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
धार्मिक प्रतिष्ठान सुनिश्चित करें
प्रवेश द्वार पर हैण्ड हाईजीन के लिये सेनिटाइजरए डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। लक्षण रहित व्यक्तियों ;सर्दीए खाँसीए बुखार आदि न होने परद्ध को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। मॉस्क या फेस कवर पहने होने पर ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। नागरिक स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करें और बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाइन पर सम्पर्क करें।

क्या होगा वर्जित
धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसादए चरणामृतए छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। चढ़ावा केश के रूप में न दें अपितु डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी को प्राथमिकता दें। मंदिर में घंटी बजानेए फूलए नारियलए अगरबत्तीए चादर आदि चढ़ाने की अनुमति न दी जाये। प्रार्थना के लिये जाजम न बिछाई जाये। श्रद्धालु स्वयं अपना कपड़ा लायें। सामुदायिक रसोईए लंगरए अन्नदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा परिसर की बार.बार सफाई और विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाये। कर्मचारियों और आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मॉस्क आदि का समुचित निपटान सुनिश्चित किया जाये।

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