नरसिंहपुर। कलेक्टर वेदप्रकाश ने जिले के दो आदतन अपराधियों पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् जिला बदर की कार्रवाई की है। जिले के कोल मोहल्ला राम वार्ड करेली के निवासी मुकेश उर्फ टक्कू पिता बंबईया उर्फ कोमल कोल तथा थाना कोतवाली नरसिंहपुर के अंतर्गत किसानी वार्ड के निवासी पवन पिता बीरन महोबिया को कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला बदर की कार्रवाई की है। दोनो ही आदतन अपराधियों को एक साल के लिए नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।
जिला दण्डाधिकारी ने दोनों ही अपराधियों को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चले जावे तथा अपने आचरण में सुधार करें। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि मुकेश कोल के विरूद्ध गाली-गलौच कर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध हथियार रखने आदि के 8 प्रकरण दर्ज हैं।वही ंपवन महोबिया के विरूद्ध गंदी गालियां देने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, आम जनता में भय फैला कर शांति भंग करने, अवैध हथियार रखने आदि के 6 प्रकरण दर्ज हैं।