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पुरानी बकाया राशि के लिए समाधान योजना लागू

नरसिंहपुर।  पूर्व प्रचलित समस्त कर, देय ब्याज एवं शास्ति की पुरानी बकाया राशि के समाधान के लिए समाधान योजना 2020 लागू की गई है। यह योजना प्रवेशकर एवं वृत्तिकर की बकाया को छोड़कर वेट कर, केन्द्रीय कर, मनोरंजन कर एवं विलासिता कर की बकाया के लिए लागू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत घोषणा पत्रों की अनुपलब्धता के कारण सूचित मांग की स्थिति में सक्षम अधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा उससे संबंधित कर राशि कम करने के बाद शेष बकाया जमा की जा सकेगी। आरोपित ब्याज अथवा शास्ति का मात्र 10 प्रतिशत चुकाये जाने पर सम्पूर्ण बकाया समाप्त की जा सकेगी। बकाया यदि अविवादित है, तो कर की पूर्ण राशि के साथ ब्याज एवं शास्ति की मात्र 10 प्रतिशत राशि (60 दिवस के अंदर जमा करने पर), 20 प्रतिशत राशि (90 दिवस के अंदर जमा करने पर) तथा 30 प्रतिशत राशि (120 दिवस के अंदर जमा करने पर) पूर्ण बकाया राशि से निजात पा सकेंगे। विवादित राशि की स्थिति में कर राशि का मात्र 50 प्रतिशत जमा करने पर एवं ब्याज तथा शास्ति की राशि की 5 प्रतिशत राशि (60 दिवस के अंदर जमा करने पर) तथा 10 प्रतिशत राशि (60 दिवस के बाद जमा करने पर) पूर्ण बकाया राशि से निजात पा सकेंगे।
ऐसी बकाया राशि को छूट के लिए 5 लाख रूपये तक के लिए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, 15 लाख रूपये के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं किसी भी राशि के लिए सहायक आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे।
एंटी इवेजन ब्यूरो द्वारा यदि किसी प्रकरण में कार्यवाही की गई है, तो उसमें निकाली गई बकाया राशि डिफरमेट पेमेंट वाले प्रकरणों में बकाया से छूट का लाभ भी इस योजना के तहत नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक को किसी अपील या न्यायाधीकरण से चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।