नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक के मासिक वेतन भत्तों का भुगतान आगामी माह की पहली तारीख को किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आगामी माह की 5 तारीख तक वेतन भत्तों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदारी होगी। प्राय: यह देखा जा रहा है कि विभिन्न कार्यालयों द्वारा मासिक वेतन भत्तों का भुगतान कोषालय में समय सीमा में प्रेषित नहीं करने पर वेतन भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस उद्देश्य से जिला कोषालय अधिकारी नरसिंहपुर ने जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वेतन भत्तों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
जिला कोषालय अधिकारी ने कहा है कि शासकीय सेवकों के मासिक वेतन अनिवार्य रूप से माह की 25 तारीख से 29 तारीख तक नियमानुसार ऑनलाइन सबमिट करें, ताकि एक तारीख को अथवा कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम का पालन करते हुए संबंधितों के खातों में भुगतान की कार्यवाही की जा सके। यदि किसी कारणवश किसी शासकीय सेवक का वेतन रोका जाता है, तो मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम के अनुसार स्टॉप सेलरी भुगतान देयकों के साथ सेलरी रोके जाने का कारण तथा भुगतान करने के लिए सक्षम अधिकारी के आदेश की प्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगी।